देवरिया : जिलाधिकारी अमित किशोर ने शस्त्र अधिनियम का दुरुपयोग किए जाने पर जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र के तीन शस्त्र लाइसेंस को न्यायालय में पारित आदेश द्वारा निरस्त कर दिया है न्यायालय में पूरी सुनवाई के उपरांत लाइसेंस शस्त्र का दुरुपयोग किया जाना सिद्ध हुआ जिसे गंभीरता से लिया गया और उनके लाइसेंस निरस्त किया गए। जिनके शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं उनमें नर्मदा चौहान पुत्र मिथिला चौहान निवासी ग्राम रामपुर चंद्रभान हाल मुकाम उमा नगर थाना कोतवाली, धर्मेंद्र सिंह पुत्र उग्रसेन सिंह ग्राम बभनी थाना कोतवाली एवं मार्कंडेय सिंह पुत्र कैलाश पति सिंह ग्राम कन्हौली द्वारा राइफल के दुरुपयोग किये जाने पर उनके शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाने में सम्मिलित हैं।
*हमारे आस पास*
(राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका, पोर्टल व चैनल)
👆
खबरें उत्तरप्रदेश की......
लिंक पर क्लिक करें और पढ़ें और सभी के साथ शेयर करे........