भोपाल : मध्य्रदेश शासन द्वारा लॉकडाउन के वक्त मृत्यु एवं अन्य मेडिकल इमरजेंसी केसेज में ई-पास की सुविधा शुरू की गई है। यह सुविधा संपूर्ण राज्य में केंद्रीकृत रूप से कार्य करेगी। जिला कलेक्टर बेहद अपरिहार्य मेडिकल इमरजेंसी के आधार पर ही स्थानीय स्तर पर पास जारी कर सकेंगे। राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार परिवार में मृत्यु अथवा मैडीकल इमरजेंसी जैसे दिल का दौरा, स्ट्रोक,कैंसर निदान, कैंसर कीमोथेरेपी, विकिरण, वितरण आदि की स्थिति में ई-पास के द्वारा यात्रा कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि लॉक डाउन के समय राज्य के बाहर के किसी व्यक्ति को मध्यप्रदेश में या मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में यात्रा करने की आवश्यकता है अथवा एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करने की आवश्यकता हैए तो वह 0755 2411180 नंबर पर काल कर कोविड-19 लॉकडाउन ई-पास के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
सौजन्य से : म.प्र. ज.स. भोपाल
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