अपर पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में गत दिवस उ.नि. चक्रपाणि मिश्रा थाना बांसडीह मय हमराह के देखभाल क्षेत्र में ग्राम ताहिरपुर के आगे T.S. बंधे पर मौजूद थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि मनियर की तरफ से कुछ व्यक्ति एक अशोका लीलैण्ड पिकप पर कुछ गोवंशीय पशुओं को लेकर T.S. बंधे से होते हुए बिहार ले जा रहे है। इस सूचना पर विश्वास कर उ.नि. मय हमराह के सुल्तानपुर चौकी मोड़ पर पहुँचकर अशोका लीलैण्ड पिकप का इन्तजार करने लगे कि थोड़ी देर में एक पिकप मनियर की तरफ से तेजी से आता दिखाई दिया, पिकप को रुकने का इशारा किया गया तो पिकप चालक पुलिस टीम को जान से मारने की नियत से गाड़ी ऊपर चढ़ाने का प्रयास करते हुए भागा पुलिस टीम अपनी जान बचाने के लिये तेजी से हटे, थोड़ी ही दूर पिकप ज्योही आगे बढ़ा कि सामने से ट्रैक्टर ट्राली आ गया बंधे का रास्ता सकरा होने के कारण पिकप रुक गया जिनको पुलिस टीम द्वारा दौड़ाकर गाड़ी में बैठे व्यक्तियों को मौके से ही समय करीब 04.00 AM बजे पकड़ लिया गया । पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम क्रमशः
1. तसौवर पुत्र गुलाम सबिर निवासी भागीपुर तकिया थाना गड़वार बलिया (चालक)
2. शकील अहमद पुत्र शमीम
3. सनौव्वर पुत्र मो. शमीम निवासीगण भागीपुर तकिया थाना गड़वार बलिया
4. अली अख्तर कुरैशी पुत्र फजील अहमद निवासी काजीपुरा थाना सदर कोतवाली बलिया तथा
5. बब्लू नट पुत्र सुलेमान नट निवासी ग्रा. आदर थाना बाँसडीह बलिया बताया। नियमानुसार पकड़े गये व्यक्तियों की जामा तलाशी के साथ ही गाड़ी की तलाशी ली गयी तो उसमें 08 गोवंशीय पशु जिसमें 07 राशि बछड़ा व 01 राशि बछिया बरामद हुआ। अशोक लीलैण्ड पीकप जिसका रजिस्ट्रेशन नं0- UP 60 AT 4394 जो तसौवर पुत्र गुलाम साबिर निवासी भागीपुर तकिया थाना गड़वार जिला बलिया के नाम से बता रहे हैं जिसका कोई कागजात नहीं दिखा सके, गाड़ी को धारा 207 MV ACT में सीज किया गया है । इस सम्बन्ध में थाना बांसडीह पर मु.अ.सं. 45/20 धारा 3/5ए/8 गौ हत्या निवारण अधि. उ.प्र. व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम तथा मु.अ.सं. 46/20 धारा 307 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों को मा. न्यायालय भेजा गया।