उप कृषि निदेशक डा. ए.के. मिश्र ने बताया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत ऐसे अपात्र कृषक जो इसी योजना का लाभ ले रहे है, वे अपना भुगतान रोकवाने हेतु आवेदन पत्र कृषि कार्यालय में जमा कर दें और उसका बाद प्राप्त किस्तों की धनराशि भारत सरकार के पोर्टल bharatkosh.gov.in पर आनलाईन जमा कर उसकी एक प्रति मेरे कार्यालय में जमा कर दें। श्री मिश्र ने बताया कि भूमिहीन/सरकारी सेवक(समूह-घ को छोडकर), पेशेवर व्यक्ति/आयकर दाता/भुतपूर्व अथवा वर्तमान संवैधानिक पदधारक/मंत्री/राज्यमंत्री/पेंशनर, जिनकी पेंशन रुपये 10 हजार प्रति माह से अधिक है, वे इस योजना के तहत अपात्र है। ऐसे लोग जो इस योजना का लाभ ले रहे है, वे भुगतान रुकवाने हेतु अवश्य ही आवेदन पत्र जमा करे दें। उन्होने यह भी बताया कि कोई भी अपात्र कृषक अपनी धनराशि स्वयं जमा कर सकता है, अथवा कृषि विभाग में न्याय पंचायत स्तर पर कार्यरत ए0टी0एम0/बी0टी0एम0 एवं प्राविधिक सहायक वर्ग-3 विकास खण्ड स्तर पर स्थित प्रभारी राजकीय कृषि बीज भंडार/सी0एस0सी0 से सहायता ले सकते है। यदि किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो इसके लिये मेरे कार्यालय में कार्यरत प्रमोद कुमार गिरी प्रधान सहायक से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त कर सकते है, अन्यथा की स्थिति में भूराजस्व की भंाति वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
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