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मार्च माह में ही उपभोक्ताओं को मिलेगा तीन महीने का एकमुश्त राशन


 मध्यप्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा खाद्यान्न वितरण के संबंध में निर्देश जारी किया गया है। जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र परिवारों को शासकीय उचित मूल्य दुकानों से मार्च माह में खाद्यान्न वितरण के दौरान कुल तीन माह मार्च, अप्रैल तथा मई का खाद्यान्न एकमुश्त वितरित किया जाएगा। कलेक्टर सुश्री निधि निवेदिता ने जिले के उपायुक्‍त सहाकारिता, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार तथा स‍हायक /कनिष्‍ठ आपूर्ति अधिकारियों को शासन के आदेशानुसार राशन वितरण कराये जाने के निर्देश दिए हैं। 


 पात्र हितग्राहियों को तीन माह का एकमुश्त राशन प्राप्त करने के लिए एक बार ही अंगूठा लगाना होगा। अंगूठा लगाने के बाद उपभोक्ता यह सुनिश्चित कर ले कि जितनी मात्रा में राशन प्राप्त किया है पीओएस मशीन से निकलने वाली पर्ची में भी उतनी ही मात्रा दर्ज है अथवा नहीं ।


 एईपीडीएस पोर्टल पर उचित मूल्य दुकानवार माह अप्रैल तथा मई का खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री का आवंटन जारी किया गया है। माह मार्च का आवंटन पूर्व में ही जारी किया जा चुका है। माह अप्रैल के लिए दुकानवार संलग्न पात्र परिवारों के लिए शत-प्रतिशत पात्रता अनुसार तथा माह मई के लिए आवंटन माह फरवरी 2020 की वास्तविक वितरण मात्रा के आधार पर जारी किया जाएगा, जिससे दुकानों पर आगामी माह के आवंटन में से वितरण पश्चात शेष मात्रा दुकान पर उपलब्ध रहे। उचित मूल्य दुकान से पात्र परिवारों को एक मार्च 2020 से राशन का वितरण प्रारंभ होने के पश्चात जैसे-जैसे दुकानों से राशन का वितरण होगा, वैसे-वैसे आवंटन अनुसार सामग्री का प्रदाय दुकान पर कराया जाएगा। त्रैमासिक आवंटित मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए दुकान पर अतिरिक्त भण्डारण के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा माह अप्रैल एवं मई के आवंटन अनुसार सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी तथा दुकान पर सामग्री का प्रदाय 20 मार्च तक सुनिश्चित किया जाएगा। 



पात्र हितग्राही को एक बार ही लगाना होगा अंगूठा


 पात्र हितग्राहियों को माह मार्च, अप्रैल तथा मई का एकमुश्त राशन प्राप्त करने के लिए एक ही बार अंगूठा लगाना होगा। पात्र हितग्राहियों को पीओएस मशीन से ही राशन वितरण कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी कारणवश यदि पात्र हितग्राही को वितरण पंजी से खाद्यान्न वितरण करने की स्थिति निर्मित होती है वितरण पंजी वितरण मात्रा का माहवार एवं दुकानवार रिकार्ड संधारित कराने के निर्देश दिए गए हैं ।


खाद्यान्न के अग्रिम प्रदाय एवं वितरण की होगी सतत् मॉनीटरिंग


 राशन सामग्री के अग्रिम प्रदाय एवं वितरण की सतत् मॉनीटरिंग के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। एईपीडीएस पोर्टल पर प्रदाय एवं वितरण सामग्री की जानकारी दुकानवार ऑनलाईन उपलब्ध रहेगी। वितरण के लिए प्रत्येक उचित मूल्य दुकान की निगरानी एवं मॉनीटरिंग संबंधित क्षेत्र के सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा की जायेगी! अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को उनके क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों से राशन वितरण सुनिश्चित कराने का दायित्व सौंपा गया है। सभी उचित मूल्य दुकानों पर तीन माह के एकमुश्त राशन वितरण की सूचना प्रदर्शित कराने के भी निर्देश दिए गए है।


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