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वन संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने की कार्रवाई


अवैध रूप से खैर की गीली लकडियों का परिवहन करते एक टाटा मैजिक वाहन, एक मोटर सायकिल व 3480 कि.ग्रा. खैर की लकड्यिों को किया जप्त


माचलपुर (राजगढ़) : वन संपत्ति के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु जिले में पुलिस कप्तान श्री प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत शीघ्र अति शीघ्र कार्यवाही करने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री एस आर दण्डोतिया द्वारा निर्देशित किया जा रहा है वही एसडीओपी खिलचीपुर सुश्री निशा रेडडी के निर्देशन में थाना माचलपुर की पुलिस टीम द्वारा खैर की लकड़ीओं का अवैध परिवहन करते तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3480 किलो खैर की लकड़ी जप्त करने में सफलता अर्जित की है। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 03 लोग एक मैजिक गाडी में खैर की लकडी भरकर ग्राम बांगपुरा से बाडगांव तरफ आ रहे है फोर्स को सूचना से अवगत कराकर, मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर छिपकर उक्त मैजिक वाहन का इंतजार किया जो ग्राम बाडगांव से आगे रामदेव भंडारा स्थल के पास सामने से आता हुआ दिखाई दिया, जिसे रोका गया तो मैजिक को चलाने वाले ने अपना नाम रामप्रसाद पिता बापूलाल लोधा उम्र 41 साल निवासी ग्राम भानपुरिया थाना बकानी जिला झालावाड राजस्थान का होना बताया तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम शिवसिह पिता नाथूलाल गुर्जर उम्र 30 साल निवासी ग्राम कूमडा थाना माचलपुर का होना बताया, उपरोक्त लोडिंग वाहन को पीछे की ओर जाकर चैक किया गया तो लोडिंग वाहन में पीला प्लास्टिक का तिरपाल डला होकर उसमें एक और व्यक्ति बैठा था नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम विष्णु पिता रमेश मालवीय उम्र 24 साल निवासी ग्राम कूमडा थाना माचलपुर का होना बताया। तिरपाल हटाकर देखा तो उसमें लकडी भरी हुई थी, मैजिक वाहन में बैठे तीनों व्यक्तियों से उपरोक्त लकडी को मैजिक वाहन से परिवहन करने के संवंध में लाईसेन्स एवं प्रपत्र चाहे गये तो उनके द्वारा उपरोक्त लकडी परिवहन करने के संबंध में कोई लाईसेन्स व अन्य प्रपत्र नही होना पाया गया आरोपीगणों का यह कृत्य धारा 39,41,42,52 भारतीय वन उपज अधिनियम 1927, 5,15,16 मध्य प्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधि0 1969, 379 भादवि उपरोक्त खैर की गीली लकडी कीमती 21,000 रुपये व एक मोटर सायिकल कीमती करीबन 30,000 रूपये, टाटा मैजिक जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर RJ-17-GA-7618 कीमती 5,00,000 रुपये कुल कीमती 5,51,000 रुपये का मसरूका विधिवत जप्त किया गया तथा आरोपीगण रामप्रसाद पिता बापूलाल लोधा उम्र 41 साल निवासी ग्राम भानपुरिया थाना बकानी जिला झालावाड राजस्थान, शिवसिह पिता नाथूलाल गुर्जर उम्र 30 साल निवासी ग्राम कूमडा थाना माचलपुर, विष्णु पिता रमेश मालवीय उम्र 24 साल निवासी ग्राम कूमडा थाना माचलपुर को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया तत्पश्चात मैजिक वाहन को लालाराम धर्मकांटा कस्बा माचलपुर पर ले जाया जाकर मैजिक वाहन का वजन करवाया गया गीली खैर की लकडी का कुल वजन 3480 कि.ग्रा. पाया गया, जिस पर से थाना माचलपुर में अपराध क्रमांक 300/20 धारा 39,41,42,52 भारतीय वन उपज अधिनियम 1927, 5,15,16 मध्य प्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधि0 1969 , 379 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया है तथा आरोपीगणों से उक्त अपराध के संबंध में पूछताछ जारी है। आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी निरीक्षक प्रकाश पटेल, सउनि बीएस खीचीं, आर. 30 अब्दुुल इंसाफ, आर0 1034 दिलीप धनगर, आर. 1038 अनिल कुशवाह, आर0 330 नीरज रघुवंशी, आर0 781 अमित श्रीवास्तव, सै0 307 गजराज सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।


 


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